दिल्ली के एनसीआर केंद्र ने एक नया कानून लाने के लिए एक अध्यादेश के जरिए 18 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। दिल्ली – एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के साथ साथ आयोग के किसी भी नियम या आदेश का पालन न करने पर पांच साल तक की जेल या 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जाएगा अपराधियो को।

- October 29, 2020
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